सीजेएम ने शाइन सिटी के सीएमडी एमडी सहित सात आरोपियों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट,जानें क्या है मामला



दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) भारतेंद्र सिंह की अदालत ने कैंट थाने में दर्ज जमीन में निवेश के नाम पर टूर पैकेज का प्रलोभन देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शाइन सिटी के सीएमडी-एमडी समेत सात आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत में आर्थिक अपराध शाखा विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शिवानंद मिश्र ने आवेदन देकर कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, वह पकडे़ नहीं जा रहे हैं और अपनी संपत्ति हटा रहे हैं। 
लिहाजा सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम, एमडी आसिफ नसीम, मो इजहार अंसारी निवासी प्रयागराज, आशीष कुमार वर्मा व संदीप उर्फ जतिन निवासी लखनऊ, रोहित कुमार निवासी सुसुवाही, मुश्ताक आलम निवासी बिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।



प्रकरण के मुताबिक साइन सिटी कंपनी में जमीन में निवेश के नाम पर मोटे मुनाफे और टूर पैकेज का लालच देकर लोगों का लाखों रुपये निवेश करवाया गया और आरोपियों ने प्लाट भी नहीं दिया और पैसे भी हड़प लिया गया। इस मामले में कैंट थाने में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ की विशेष जांच प्रकोष्ठ कर रही है। बता दें कि शाइन सिटी पर बनारस सहित लखनऊ में सौ से अधिक धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। दोनों भाईयों पर लखनऊ और बनारस में 75-75 हजार का इनाम भी घोषित किया गया। 

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