जौनपुर में सिकरारा क्षेत्र के दहेज मामले के आरोपीयों को कोर्ट ने जारी किया गैर जामानती वारंट।



जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव की अदालत ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मुकदमे में आरोपी पति संदीप यादव अमरजीत यादव, सरजू देवी, प्रदीप यादव, कुलदीप यादव वं सीमा देवी निवासी ग्राम भवानीपुर थाना सिकरारा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 29 जून की तिथि नियत की।

बताया गया कि वादी मुकदमा उमाकांत यादव निवासी  चांदपुर थाना लाइन बाजार ने लाइन बाजार थाने में 19 मार्च 2024 को एक प्राथमिकी  दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री की शादी 22 फरवरी 2023 को संदीप यादव  निवासी ग्राम भवानीपुर के साथ हिंदू धर्म से किया था। शादी के  आरोपी पति संदीप यादव ने दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री को मारता पिटता था वादी जब शादी करने के बाद अपनी पुत्री के घर गया तो वादी को पता चला कि आरोपी पति संदीप यादव का शादी के पूर्व से ही गैर जाति की लड़की से नाजायज संबंध में रहा। पूछने पर वादी को अपमानित किए। वादी की पुत्री के साथ ससुराल के लोग शारीरिक व मानसिक क्रूरता करके घर से भगा दिए तथा उसका स्त्रीधन हड़प लिए। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट  में आरोप पत्र दाखिल किया । कोर्ट ने  पूर्व में आरोपि के विरुद्ध सम्मन जारी किया लेकिन आरोपी मामले को विलंबित करने के लिए जानबूझकर हाजिर अदालत नहीं आ रहे थे। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपी के विरुद्ध गैर जामानती वारंट जारी किया।

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