प्रमुख सचिव गृह का आदेशः कोरोना काल में वित्त से जुड़े इन विभाग के कर्मचारियों को मिले छूट



कोरोना कर्फ्यू के दौरान बैंक, बीमा और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों को आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। ऐसे में इन कंपनियों में कार्यरत कर्मियों को कर्फ्यू से छूट दी जाए। इसके निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों, डीआईजी, आईजी, एडीजी, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिए हैं। अवस्थी ने केंद्र सरकार के पत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रुप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे में इन सेवाओं से जुड़े लोगों को उनके आईकार्ड के आधार पर आने जाने की अनुमति दी जाए।

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