जन सूचना के तहत 30 दिन के भीतर जबाब न देने पर दण्ड का प्रावधान है - राज्य सूचना आयुक्त

 
जौनपुर। जनसूचना अधिकार अधिनियम के पालन में पारदर्शिता के उद्देश्य से विकास भवन के सभागार में जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा अधिनियम के बारे के विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। आयुक्त द्वारा आवेदनों के निस्तारण में अफसरों को चेतावनी भी दी गई।
उन्होंने धारा 06(1), धारा 19(ए), 20(ए), 20(बी), धारा 18 के बारे में जानकारी दी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्व के सम्बंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा की सभी संबंधित जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी किसी भी आवेदन को बेवजह लंबित न रखें। नियत समय पर निपटारे में लापरवाही दंड का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि सभी जन सूचना अधिकारी नियमावली का गहनतापूर्वक अध्ययन कर लें। राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि यदि कोई अधिकारी 30 दिन में भीतर सूचना नहीं देता है, तो उसके खिलाफ दण्ड का भी प्रावधान है।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी बी.बी. सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार, अतिरिक्त उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य, समाज कल्याण अधिकारी सुनील सिंह, पीओ डूडा अनिल वर्मा, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

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