कोर्ट के आदेश पर बीएसए बीईओ प्रधानाचार्य बने मुजरिम, जानें क्या है मामला


दो साल पूर्व वाराणसी के हरहुआ क्षेत्र के करोमा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाते समय गैस सिलिंडर से लगी आग में झुलसकर रसोइया समेत दो की मौत मामले में कोर्ट के आदेश पर शनिवार रात बड़ागांव थाने में तत्कालीन बीएसए, बीईओ, प्रधानाध्यापक, पूर्व प्रधान समेत छह पर मुकदमा दर्ज किया गया।
रसोइया के पुत्र के आवेदन पर एसीजेएम पंचम की अदालत ने यह आदेश दिया। पीड़ित राहुल यादव के अनुसार दादी अमरावती देवी (65) विद्यालय में रसोइया थी और मां बीना सिंह (40) आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम करती थीं।
दो साल पूर्व 16 सितंबर 2019 को घटना के दिन दादी और मां ने रसोई में गैस लीकेज की जानकारी बीएसए जय सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी दुर्गा प्रसाद सिंह, प्रधानाध्यापक शैलेश कुमार, प्रधान दिलीप सरोज, विद्यालय की कर्मचारी बदामा देवी को दी थी। इसके बावजूद दबाव देकर खाना बनवाया गया। इस दौरान गैस सिलिंडर से आग लगी और दो बच्चों समेत दादी और मां झुलस गई थीं। उपचार के दौरान दादी और मां की मौत हो गई थी।

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