होली के अवसर पर ऐसे मिल सकता है अस्थाई बार का लाइसेंस


जौनपुर। होली का त्योहार नजदीक आते ही मदिरा के शौकीनों के लिए आबकारी विभाग ने ओकेजनल (अस्थायी) बार लाइसेंस की व्यवस्था की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति होली के दिन या उससे पहले होली से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बार लाइसेंस लेकर शराब की पार्टी कर सकता है। बिना अनुमति के शराब की पार्टी करने वालों के खिलाफ छापेमारी करके कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 11 हजार रुपये का शुल्क लगेगा।
होली व आम दिनों में अक्सर देखा जाता है कि लोग घरों में और होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व मैरिज हाल में पार्टी के दौरान मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे में प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार अस्थायी बार लाइसेंस(एफएल-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कई बार आयोजक बिना अनुमति के ही मदिरा के दावत का आयोजन करते है। इसके लिए विभाग अलर्ट हो गया है और इनके खिलाफ सूचना मिलते ही कार्रवाई करेगा। आवेदन करने के लिए कोई भी व्यक्ति आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते है। इसके बाद स्वीकृत पत्र की प्रति भी पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।
जिला आबकारी अधिकारी घनश्याम मिश्रा के मुताबिक समस्त मदिरा पार्टियों के आयोजन के लिए लोग अस्थायी बार रेस्टोरेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही समस्त होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व मैरिज हाल के संचालकों से कहा गया है कि यदि किसी प्रकार की मदिरा पार्टी करनी है तो लाइसेंस जरूर लें। 

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