गेहूं विक्रय का नया आदेश, जाने कहाँ बेच सकता है किसान अपना अनाज



जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम प्रकाश ने अवगत कराया कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में केंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं क्रय की व्यवस्था हेतु अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ.प्र.द्वारा जारी क्रय नीति के  माध्यम से रवि विपणन वर्ष 2021-22 हेतु निर्गत गेहूं क्रय नीति के प्रस्तर 6.11 में आंशिक संशोधन करते हुए मंडी स्थल के बाहर स्थापित गेहूं क्रय केंद्रों से राजस्व ग्रामों के संबंद्धिकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान में जनपद के कृषक अपना गेहूं अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर विक्रय कर कर सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

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