सर्प दंश से मरने वालों के आश्रितों को सरकार देगी 04 लाख रुपए अहेतुक सहायता राशि,जानें क्या है शासनादेश




जौनपुर। सर्प दंश से मरने वालों के परिवार जनों को सरकार ने अब चार लाख रुपए तक का मुआवजा देने का निर्णय लिया है।सरकार के इस निर्णय के तहत शासनि देश जारी करते हुए अपर मुख्य सचिव उप्र शासन मनोज कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि सर्प दंश से मरने वालों का पंचनामा कराके पोस्ट मार्टम कराते हुए विसरा की जांच कराने के पश्चात सात दिन के अन्दर मृतक के आश्रितों को अहेयुक सहायता राशि प्रदान कर दी जायेगी। 
अपर मुख्य सचिव के अनुसार सर्प दंश से मरने वालों का विसरा फॉरेंसिक लैब में ही कराया जाना मान्य होंगे।

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