हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश पर लगायी रोक, सवाल आदेश का पालन नहीं क्यों?


जौनपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन शाहगंज जौनपुर द्वारा 15 सितंबर 2021 को तत्कालीन एसडीएम केराकत तहसीलदार व लेखपाल को एक माह की सिविल जेल का आदेश तथा वर्तमान एसडीएम को 10 अप्रैल 2007 के स्थगन अनुसार जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को एक माह में हटाकर पूर्ववत कराने का आदेश भी पारित किया था। जिसके विरुद्ध अपील जिला जज जौनपुर के यहां दाखिल हुई दिनांक 20 सितंबर 2021 को जिला जज ने सिविल जज जूनियर डिवीजन शाहगंज के आदेश को स्थगित कर दिया। इसके बाद लेखपाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष कैविएट प्रस्तुत किया।
उच्च न्यायालय के समक्ष जीत नारायण के द्वारा प्रस्तुत रीट पर सुनवाई करते हुए दिनांक 25 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय ने जिला जज जौनपुर के आदेश को स्थगित कर के एसडीएम केराकत को आदेशित किया कि 10 अप्रैल 2007 को पारित स्थगन आदेश के अनुसार जमीन पर किए गए समस्त अवरोधों को हटाकर जमीन पूर्ववत करायी जाये। हाईकोर्ट के आदेश की नकल उप जिलाधिकारी केराकत तक पहुंचा तो दिया गया है लेकिन खबर है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन अभी तक एसडीएम केराकत द्वारा नहीं कराया गया है। इसके पीछे कारण जो भी हो लेकिन जीत नरायन इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है ऐसी संभावना है। 

Comments

Popular posts from this blog

लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जन्मदिन

पं. हनुमत् दत्त त्रिपाठी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय एकता दिवस पर ली गई शपथ

दशहरा पर मलाक हरहर के मेले का एसीपी थरवई ने किया निरीक्षण, बोले - जनता की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है पुलिस