अब विज्ञापन को लेकर शासन की गाइड लाइन डीएम सूचना विभाग को मिली पावर


जौनपुर। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रचार प्रसार की सामग्री को जारी करने से पहले सूचना विभाग की सहमति प्राप्त करें, ताकि सूचना विभाग द्वारा उक्त संदेशों का सुनियोजित तथा सारगर्भित तरीके से उनका प्रचार-प्रसार करने में अपनी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह उन्हें दे सके। 
  अपर मुख्य सचिव जी ने बताया है कि वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि विभिन्न संस्थाओं/निकाय/स्वायतसेवी संस्था आदि द्वारा सम्बन्धित योजना के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में विज्ञापन स्वयं अपने स्तर से बिना विशेषज्ञ संस्था का सहयोग लिये हुए जारी किये जा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने निर्देश दिया है कि सम्बन्धित जनपद के संस्थाओं/निकायों/स्वायतसेवी संस्था आदि द्वारा भी किसी प्रकार के विज्ञापन को जारी करने से पूर्व जिलाधिकारी तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जनपदीय सूचना अधिकारी की सहमति/अनुमोदनोपरान्त ही विज्ञापन जारी किये जायेगे।

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