जानिए आरपीएफ जवान समेत दो के खिलाफ एफआईआर का क्यों हुआ आदेश


जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर ने महाराजगंज थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में आरपीएफ जवान लवकेश व उसके पिता हीरालाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष महाराजगंज को दिया है।
वादी गयादीन सरोज निवासी बाहरपुर खुर्द महाराजगंज ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह व सूर्या सिंह के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया कि दबंग आरोपितों द्वारा कब्जा करने की नियत से आने जाने वाले आम रास्ते पर ग्राम समाज की जमीन पर कटीले तार बिछाकर विद्युत प्रवाहित कर दिया गया। 20 जुलाई 2020 को रात साढ़े दस बजे बगीचे में रखवाली के लिए जा रहा था। रास्ते में कटीला तार देखकर तारों को हटाने के लिए जैसे ही पकड़ा वैसे ही बिजली का करंट लग गया। वादी का हाथ झुलस गया तथा उसे काफी चोट आई। वादी तत्काल अस्पताल पहुंचा। वादी के हाथों में सड़न होने के कारण डॉक्टर ने हाथ बचाने के लिए वादी की उंगलियां काट दी। घटना की सूचना थाना में पुलिस अधीक्षक को देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

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