कोरोना काल में छात्रो से ली गई फीस वापस करने को लेकर हाईकोर्ट का यह हुआ आदेश


कोरोना काल में स्कूल फीस मामला मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहबाद हाईकोर्ट का अभिभवकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है।  बच्चों की 15 प्रतिशत फीस माफ होगी।कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियामन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।
साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ किया जायेगा।हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश, सत्र 2020- 21 के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश।
कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला।

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