नगर बधुओं के मामले में डीजीपी का प्रदेश पुलिस को निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करें पालन, जानें क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश


उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी रूप में से'क्स वर्करों का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी वेश्यालय पर पुलिस छापेमारी करती है तो भी से'क्स वर्करों की बजाय वेश्यालय चलाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। 
उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि पुलिस इस बात का ध्यान रखे कि से'क्स वर्कर को भी एक आम नागरिक के बराबर सारे अधिकार हैं। उनके अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर न हो।
डीजीपी ने कहा है कि से'क्स वर्करों के विरुद्ध आम नागरिकों की तरह कानून तोड़ने के मामले में कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वह से'क्स वर्कर हैं इस नजरिए से उनके पेशे के मद्देनजर उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
अगर से'क्स वर्कर अपनी सहमति से किसी के साथ है तो उसके कार्य में हस्तक्षेप करने से बचें। साथ ही अगर किसी से'क्स वर्कर की तरफ से आपराधिक मामले की शिकायत की जाती है तो तत्काल उसे गंभीरता से लेकर कार्रवाई करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि यौन हमले के पीड़ित से'क्स वर्करों को तत्काल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वेश्यालयों में छापेमारी के दौरान पुलिस इस बात का ध्यान रखे कि स्वेच्छा से से'क्स वर्करों द्वारा दी जा रही सेवाएं गैर कानूनी नहीं हैं, बल्कि वेश्यालय संचालन गैर कानूनी है।

Comments

Popular posts from this blog

लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जन्मदिन

पं. हनुमत् दत्त त्रिपाठी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय एकता दिवस पर ली गई शपथ

दशहरा पर मलाक हरहर के मेले का एसीपी थरवई ने किया निरीक्षण, बोले - जनता की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है पुलिस