बलात्कारी को दस साल की सजा, 12 हजार रुपए का जुर्माना


जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी विकास यादव को 10 साल की सजा व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना की प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी।
वादी के अनुसार 16 वर्षीय पीड़िता एक फरवरी 2021 को घर के बाहर बाथरुम के लिए गई थी। गांव का विकास यादव उसे चाकू के बल पर दबोच लिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जबरन चार पहिया गाड़ी से अगवा कर ले गया। रास्ते में एक खराब ट्रक के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। दूसरे दिन गांव ले जाकर छोड़ दिया। घर आकर किशोरी ने परिवार वालों से आपबीती बतायी। सूचना पर पीड़िता का भाई मुंबई से आया और प्राथमिकी दर्ज कराया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण व बयान दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी केस दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय एवं कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विकास को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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