विवाद: स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा कोर्ट में तलब जानिए क्या है आरोप


बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने के आरोपों में स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा और मारपीट, गालीगलौज, जान-माल की धमकी व साजिश रचने के आरोपों में स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी व बेटे के साथ ही कई अन्य को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब किया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए छह जनवरी 2024 की तारीख तय की है।
सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी शिवा मौर्य, पुत्र उत्कृष्ट मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ल और रितिक सिंह के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया था की वादी और संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे।
संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया की संघमित्रा का पहले पति से तलाक हो गया है। लिहाजा वादी ने तीन जनवरी 2019 को संघमित्रा से उनके घर में ही शादी कर ली थी। दीपक ने आरोप लगाया कि संघमित्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झूठा शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था जबकि बाद में पता चला की संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था। आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में विधिविधान से विवाह करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके ऊपर कई बार विभिन्न स्थानों पर उक्त आरोपियों से जानलेवा हमला कराया। वादी ने अपना और अपने गवाह का बयान दर्ज कराया है। जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी शिवा मौर्य, पुत्र उत्कृष्ट मौर्य समेत अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर बतौर आरोपी उन्हें तलब किया है।

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