जौनपुर 62.30 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप में ग्राम प्रधान अजीत सिंह पिंटू गिरफ्तार
गोशाला की धनराशि हस्तांतरित करने और मनरेगा कार्य में गड़बड़ी के आरोप, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
रामपुर, जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र की दमौदरा ग्राम पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान अजीत कुमार सिंह उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है। मामला गोशाला के लिए आवंटित धनराशि के कथित हस्तांतरण और मनरेगा के तहत अमृत सरोवर की खुदाई एवं सुंदरीकरण कार्य में अनियमितता के आरोपों से जुड़ा है।
विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, ग्राम प्रधान अजीत कुमार सिंह और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संदीप कुमार के खिलाफ 18 सितंबर 2026 को रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(5) का उल्लेख किया गया है।
गोशाला के 62.30 लाख रुपये के हस्तांतरण का आरोप
विभागीय जांच आख्या में आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत में संचालित अस्थायी गोआश्रय स्थल के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल 62,30,849 रुपये की धनराशि दर्ज थी। जांच में इस रकम को ग्राम प्रधान की माता के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने का मामला सामने आया, जिसे वित्तीय अनियमितता माना गया।
मनरेगा कार्य में जेसीबी के इस्तेमाल पर उठे सवाल
मामले में मनरेगा के तहत अमृत सरोवर की खुदाई और सुंदरीकरण कार्य में भी अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। विभागीय जांच के मुताबिक, कार्य में मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किए जाने और मजदूरी मद में 28,81,900 रुपये के भुगतान को लेकर सवाल उठे थे।
आरोपों के बाद विभागीय स्तर पर अंतिम जांच पूरी होने तक ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया था। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और अब पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है।
पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार ग्राम प्रधान के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना में धनराशि के हस्तांतरण, वित्तीय अभिलेखों और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
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