सपा नेता प्लॉटर सहित सात पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई


जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर सपा नेता प्लॉटर सहित सात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने, सबूत मिटाने के प्रयास, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

मामला फौजी की टोला निवासी अफसाना बेगम पत्नी लाल मोहम्मद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। उनके अनुसार, उनका पुत्र मोहम्मद आसिफ सपा नेता इब्राहिम की दुकान पर काम करता था और वहीं एक बीसी में लगभग दो लाख रुपये जमा किए थे। पैसा मांगने पर आसिफ को प्रताड़ित किया जा रहा था तथा मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था।

16 मई 2025 को मोहल्ला आलम खान स्थित दुकान पर आसिफ फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। आरोप है कि मृतक के परिजनों के वहां पहुंचने से पहले ही आरोपितों ने शव को फंदे से उतारकर उसके बुआ के घर मोहल्ला उमर खां, बड़ी मस्जिद के पास पहुंचा दिया।

अफसाना बेगम के विरोध के बावजूद, आरोपितों ने पुलिस के आने से पहले ही शव को स्थानांतरित कर दिया, जिसे प्रार्थिनी ने सबूत मिटाने का प्रयास बताया। रात में पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

कोतवाली पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगने के बाद अफसाना बेगम ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने साहिल पुत्र इब्राहिम कुरैशी, मोहम्मद इस्माइल उर्फ पप्पू, अरशद कुरैशी, अर्शी, इरफान कुरैशी पुत्र मतीउल्लाह, ज़ावेद पुत्र कल्लू और बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।


शहर कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विवेचना निरीक्षक महमूद आलम अंसारी को सौंप दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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